किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को चार साल बाद 20 साल की सजा

फरीदाबाद। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। महिला थाना सेंट्रल में छह जुलाई 2020 को दर्ज कराए मुकदमे में एक किशोरी ने बताया कि उसके मुंह बोले मामा जहागीर का उनके घर आना-जाना था। 23 जून 2020 को वह घर आया। उस समय किशोरी अकेली थी।

जहांगीर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर धमकी दी। पीड़िता कुछ दिन चुप रही लेकिन बाद में उसने यह बात अपने स्वजन को बताई। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने जहागीर को सजा सुनाई व जुर्माना किया है। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील डॉ. रेखा जांगड़ा ने की थी।

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