जिप चेयरमैन विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री रिलीफ फंड की समीक्षा बैठक
कहा, एम्स और पीजीआई की सिफारिश वाले केसों को ही मिले स्वीकृति
फरीदाबाद, 05 जनवरी। जिला परिषद के प्रेसिडेंट/ जिप चेयरमैन विजय सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड की समीक्षा बैठक हुई। जिप चेयरमैन ने कहा कि एम्स और पीजीआई की सिफारिश वाले केसों को ही स्वीकृति मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए स्वीकृति दी जाए। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आए हुए आवेदनों को भी प्राथमिकता के आधार पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाए।
जिला परिषद के प्रेसिडेंट विजय सिंह शुक्रवार को सीटीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत कोष के स्वीकृत केसों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में सीटीम और सीएमओ ने स्वीकृत केसों की एक एक करके विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में सीटीएम हरी राम ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से संबंधित केसों बारे एक-एक करके और रिलीफ फंड के उपयोग बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ विनय गुप्ता ने किडनी, हार्ट सहित 25 प्रकार की विभिन्न बीमारियों से आई रिपोर्ट के अनुसार केवल उन्हीं केसों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में शामिल किया गया है। जो केस एम्स या पीजीआई से फॉरवर्ड किए गए हैं।
मुख्यमंत्री रिलीफ फंड की बैठक में सीएमओ द्वारा नौ केस पुराने और कुछ नए केस बैठक रखे गए।
बता दें कि 15 मार्च 2022 द्वारा प्राप्त सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, “मुख्यमंत्री राहत कोष” से चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता देने के मामलों की जांच और अनुमोदन के लिए “जिला स्तरीय समिति” का गठन किया गया है। ‘हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष नियम, 1975 के तहत समय-समय पर संशोधन किया गया। बैठक के दौरान समिति द्वारा 9 मामलों की जांच की जानी है, जिनमें से 1 मामला समय-समय पर संशोधित हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष नियम 1975 के अंतर्गत आता है।
बता दें कि 15 मार्च 2022 द्वारा प्राप्त सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, “मुख्यमंत्री राहत कोष” से चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता देने के मामलों की जांच और अनुमोदन के लिए “जिला स्तरीय समिति” का गठन किया गया है। ‘हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष नियम, 1975 के तहत समय-समय पर संशोधन किया गया। बैठक के दौरान समिति द्वारा 9 मामलों की जांच की जानी है, जिनमें से 1 मामला समय-समय पर संशोधित हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष नियम 1975 के अंतर्गत आता है।
समिति द्वारा जांच किये जाने वाले आवेदनों का विवरण:-
समिति द्वारा जांच किये जाने वाले आवेदनों का विवरण इस प्रकार है। बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी निवासी फुला देवी के किडनी के इलाज के लिए एक लाख छयानवे हजार छह सौ बावन रुपए, फरीदाबाद सेक्टर-7 निवासी दिल प्रसाद राय के गौचर रोग बीस हजार रुपए, फरीदाबाद पटेल नगर निवासी रिंकू देवी के स्त्री रोग के इलाज के लिए चार लाख रुपए, फरीदाबाद सेक्टर-7 निवासी नरेन्द्र सिंह के किडनी के इलाज के लिए इकीस लाख छब्बीस हजार रुपए, बल्लभगढ़ जनता कॉलोनी निवासी नीनू के दिल के इलाज के लिए चार लाख अठानवे हजार दो सौ तीस रुपए, एनआईटी पर्वतीय कॉलोनी निवासी राजू यादव के किडनी के इलाज के लिए दो लाख रुपए, एनआईटी पर्वतीय कॉलोनी निवासी वीरेश कुमार के रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए चौदह लाख नब्बे हजार रुपए, बड़खल मेवलामहाराजपुर निवासी बल सिंह के किडनी के इलाज के लिए बैयासी हजार चार सौ पचास रुपए और बल्लभगढ़ सेक्टर-23 निवासी ठाकुर दास डेम्ब्ला के दिल के इलाज के लिए चार लाख तरेपन हजार रुपए की धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
समीक्षा बैठक में यह महानुभाव रहे उपस्थित:-
बैठक में सीटीएम हरीराम, सीएमओ डॉ. विनय गुप्ता, तहसीलदार भूमिका लाम्बा, तहसीलदार सुरेश कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गुरूकरण सिंह, डीआईओ एलएम मित्तल, एपीआरओ संजय कुमार , प्रवीण भारद्वाज व अन्य चिकित्सा अधिकारी तथा बैठक से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।