राष्ट्रीय रोड सेफ्टी महीना साल 2025 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 जिला फ़रीदाबाद उपायुक्त विक्रम सिंह के आदेशानुसार व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण फरीदाबाद के डीटीओ मनीष सहगल एवं डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद जसलीन कौर आईपीएस के निर्देशनुसार एवं सरदार देवेंदर सिंह सदस्य स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार के मार्ग दर्शन में आज दिनांक :12 जनवरी दिन रविवार , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) के साथ मिलकर सेक्टर -16 डिवाइडिंग चौक पर रिफ्लेक्टर टेप अभियान, ऑटो एवं ई-रिक्शा जागरूकता अभियान चलाया गया
आज रोड सेफ़्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) ने सेक्टर- 16 के डिवाइड रोड पर साइकिल, ऑटो और रिक्शा चालकों को रिफ्लेक्टर टेप के बारे में बताया यहां पर खड़े 30 साइकिलों व 10 ऑटो रिक्शा पर रिफ़्लेक्टर टेप लगाई गई क्योंकि अब लगातार सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोहरा भी अपने कोहराम पर रोजाना हो रहा है रोड सेफ़्टी ओमनी फ़ाउंडेशन (रजि.) का मुख्य उद्देश्य हैं सड़क पर दुर्घटनाए कम से कम हो रोड सेफ़्टी ओमनी फ़ाउंडेशन (रजि.) के वाइस प्रेज़िडेंट बिजेंद्र सैनी ने सभी साईकिल चालक जो सुबह के समय माली के काम पर निकलतें हैं उन सभी को समझाया गया है कि आपका जीवन बहुत ख़तरे में पड़ सकता है
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अगर आपने सड़क नियम न अपनाएं तो आपके पूरे परिवार की ज़िम्मेवारी आपके ऊपर है इसलिए सड़क पर ध्यान से चलें और अपनी लेन में चलें अपने अपने साइकिल की घंटी और ब्रेक इत्यादि बिल्कुल ठीक रखें और जहाँ भीड़-भाड़ ज़्यादा हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान से चलें क्योंकि यहाँ हर 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना हो जाती है साईकिल चालक विपरीत दिशा में या फिर शॉर्ट कट लेकर बिल्कुल न चलें स्टेट रोड सेफ़्टी काउंसिल हरियाणा सरकार के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह ने यहाँ पर साइकल चालकों व ई-रिक्शा चालकों, ऑटो रिक्शा चालकों को समझाया गया कि आप जल्दबाज़ी में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें आपका जीवन बहुत अनमोल है कोई भी दुर्घटना इमरजेंसी होने पर तुरंत डायल 112 पर कॉल करके जान बचाए घबराए नहीं पुलिस आपकी सहायता के लिए है नशा बिल्कुल ना करें अपने आसपास के लोगों को समझाएं जान है तो जहान है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
ई-रिक्शा एवं ऑटो चालक अपनी अगली सीट पर सवारी बिलकुल ना बिठाए क्यूकी यह भी सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण बन जाता है और रिक्शा या ऑटो रिक्शा में सामान बिल्कुल ना ढोए जिसके कारण रिक्शा पलट सकता है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इसका जुर्माना ₹10000 है