बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलाई जा रही है मांस की दुकान

पूरी गली में पड़े रहते हैं मांस के टुकड़े, हमेशा बनी रहती है बदबू, सांस लेना भी हुआ दूभर, आमजन परेशान -बच्चों से मांस काटने वाले खतरनाक हथियार पर लगवाई जा रही धार

फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बिना लाइसेंस लिए मांस (मीट) की अवैध दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। विक्रेताओं को तय मानक पूरा कर नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है जिसके बाद ही मीट की दुकान चलाई जा सकती है, लेकिन ओल्ड फरीदाबाद के बाबा नगर मकान नं-1078 में मीट की दुकान अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। खलील नामक व्यक्ति यह दुकान चलाता है।

ना तो यह दुकानदार किसी नियम का पालन करता है ना ही साफ सफाई का ध्यान रखता है।  मीट के टुकड़े यूँ ही दुकान के बाहर फेंक दिए जाते हैं जिससे यहाँ हमेशा जानवर मंडराते रहते हैं। पूरी गली में मीट के टुकड़े पड़े रहते हैं।  कच्चा मीट खुले में छोड़ दिया जाता है जिसकी बदबू के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया। अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी शिकायत के बावदूज प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है। आस-पास के लोगों ने इसकी लिखित शिकायत फरीदाबाद नगर निगम में भी दी है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाही नहीं हो पाई है।

नगर निगम के नियमों का पालन, साफ सफाई, अनुमति पत्र तो छोड़िए दुकान पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों से कैसे एक मांस काटने वाले हथियार पर धार लगवाई जा रही हैं। इतना खतरनाक हथियार इन छोटे के बच्चों के हाथ में देना ही सबसे बड़ा अपराध है। इस हथियार से बच्चे घायल भी हो सकते है और किसी और को घायल भी कर सकते हैं।

यह दुकान रिहायशी इलाके (गली ) में है।  नियम के अनुसार मीट की दुकान रिहायशी इलाके में नहीं चलाई जा सकती है।
शहरी इलाकों में सर्किल ऑफिसर, नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी के बाद ही दुकान चलाई जा सकती है बावजूद इसके यह दुकान बिका किसी लाइसेंस के पिछले तीन वर्षों से यूं हीं चलती आ रही है।  इससे आम लोगों को परेशानी होती है। इस दुकान पर पर साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और गली में हमेशा गंदगी और बदबू भी रहती है।

हरियाणा में मीट शॉप चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है।
1. मीट शॉप के लिए जमीन निजी हो या कम से कम 99 साल की लीज़ पर हो।
2. मीट शॉप के लिए जि़ला और राज्य स्तर की समिति की अनुमति लेनी होती है।
3. मीट शॉप में ग्लास केबिन होना ज़रूरी है।
4. मीट की गुणवत्ता की जांच के लिए पशुओं के डॉक्टर प्रमाणित करेंगे।
5. मीट शॉप में बूचडख़ाने का कूड़ा खुले में नहीं फेंका जा सकता।
6. मीट शॉप में बने खून को सीधे नालियों में नहीं फेंका जा सकता।
7. मीट शॉप में मीट को इंसुलेटेड और पारदर्शी फ्रिज में रखा जाना चाहिए।
8. मीट शॉप में गीज़र होना चाहिए।
9. मीट शॉप के बाहर गहरे रंग के शीशे या पर्दे होने चाहिए।
10. मीट शॉप में अवशेषों का निस्तारण ठीक से होना चाहिए।
11. मीट शॉप की स$फेदी हर छह महीने में करवानी होती है।
12. मीट काटने के लिए स्टील का धारदार चाकू इस्तेमाल करना होता है।
13. गर्भवती पशुओं या तीन महीने से कम उम्र के पशुओं को नहीं काटा जा सकता।
14. मीट शॉप और धार्मिक स्थलों के बीच कम से कम 150 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

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