चुनाव रैलियों में स्कूल-कॉलेज के मैदान का नहीं होगा प्रयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी

Faridabad : 22 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी श्री विक्रम सिंह ने बताया कि चुनाव रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को स्कूल व कालेज के खेल के मैदान का उपयोग करने की चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निषेध लगाया हुआ है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता और चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है परंतु आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित है व इसकी पालना की जानी चाहिए।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

स्टार प्रचारक को करनी होगी आचार संहिता की पालना :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा।  चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी करने के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है। रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक तथा राजनीतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा और प्रत्येक उल्लंघन की तिथि, कार्यवाही, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेशों के बारे संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी। उल्लंघन के मामलों को सार्वजनिक करना होगा।

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