नामांकन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू : जिलाधीश विक्रम सिंह
फरीदाबाद, 05 सितम्बर। जिलाधीश एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए निर्धारित स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आधार आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशों के अनुसार हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव, 2024 के लिए उम्मीदवारों के नामांकन 05-09-2024 से 12-09-2024 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे के बीच सभी रिटर्निंग अधिकारियों को दाखिल किए जाएंगे।
लोगों की अधिक भीड़ या कुछ असामाजिक तत्वों की उपस्थिति के कारण शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर जो नामांकन प्राप्त करने की निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है और जिससे सार्वजनिक शांति, दंगे या झगड़े में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिसके तहत नामांकन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू की जाती है।
उन्होंने बताया कि किसी उम्मीदवार और उसके समर्थकों के वाहनों की अधिकतम संख्या जिन्हें निर्धारित नामांकन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में आने की अनुमति तीन वाहनों की होगी और नामांकन दाखिल करने के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या उम्मीदवार सहित पांच होगी।