हरियाणा में सड़क पर लाश रख प्रदर्शन पर रोक
3 साल तक कैद होगी, 1 लाख जुर्माना भी लगेगा, विधानसभा में बिल पास
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही चल रही है। सदन में हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक पास हुआ। अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके तहत 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा सदन में बागवानी पौधशाला और अपर्ण संस्था के नियंत्रण से संबंधित विधेयक रिस्टोर किए गए।
वहीं राजकीय स्कूलों की स्थिति के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं की भी भारी कमी है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
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इसके जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा- कई बार ऐसा होता है कि किसी सदस्य को गलत रिपोर्ट मिल जाती है, जिस पर वे हंगामा शुरू कर देते हैं। एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 92 हजार से अधिक शिक्षक स्कूलों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 7 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा- ये जांच का विषय है कि जो किताब 50 रुपए में मिलती है, वह प्राइवेट स्कूल में 150 रुपए में दी जाती है। इसके अलावा ड्रेस के नाम पर भी प्राइवेट स्कूल लोगों से मोटा पैसा ऐंठते हैं। इस पर सरकार को कोई डेस्क बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए।