नगर निगम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने को लेकर दिए दिशा-निर्देश -बोले- 2 मार्च को होने है नगर निगम मेयर और सभी 46 वार्डों के पार्षदों के लिए चुनाव
फरीदाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने 2 मार्च को होने वाले फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फरीदाबाद में नगर निगम के मेयर और सभी 46 वार्डों के पार्षदों के चुनाव 2 मार्च रविवार के दिन करवाए जाएंगे। वहीं नगर निगम चुनाव की मतगणना 12 मार्च को होगी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित चुनावी संबंधी जिम्मेदारियों के लिए अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जिन अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वह चुनावी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। चुनावी ड्यूटी में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा संबंधित अधिकारी मतदान केंद्रों का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरी करना सुनिश्चित कर लें। सभी मतदान केंद्रों में बिजली, पानी व शौचालयों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं मतदान केंद्रों में रैंप की सुविधा भी होना सुनिश्चित कर लें। मतदान केंद्रों में चुनाव आयोग द्वारा की गई सभी हिदायतें पूर्ण होनी चाहिए।
डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी 11 से 17 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजपत्रित अवकाश को छोडकऱ सभी कार्यदिवस पर नामांकन दाखिल करवा सकेंगे। 18 फरवरी को नामांकन की जांच का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। 19 फरवरी को दोपहर तीन बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटन कर दिए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों व मतदान केंद्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। वहीं 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी।
यह भी पढ़ें
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार यदि किसी मतदाता का नाम विधानसभा की लिस्ट में था और नगर निगम की लिस्ट में नहीं हैं तो वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित फार्म-ए भरकर जमा करवा सकता है। इसके अलावा किसी कारणवश कोई अपना वोटर लिस्ट में वार्ड नंबर बदलवाने के लिए भी फार्म भरकर दे सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चेनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद सतबीर सिंह मान, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम गौरव अंतिल, एसडीएम शिखा, एसडीएम मयंक भारद्वाज, एसडीएम त्रिलोक चंद, गौरी मिड्ढïा अतिरिक्त सीईओ एफएमडीए सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए यह होंगी शैक्षणिक योग्यताएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
यह रहेगी जमानत राशि
उन्होंने बताया कि नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 5 हजार रूपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 1500 रूपये की जमानत राशि तय की गई है।
यह रहेगी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रूपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्योरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबन्धित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।