38 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के मद्देनजर लागू की धारा 163 : जिलाधीश

फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 38 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2025 के दौरान 07 फरवरी  से 23 फरवरी तक मेला परिसर में अप्रिय घटना से निपटने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2025 स्थलों को अस्थायी क्षेत्र घोषित किया गया है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि लोग मेले के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों के साथ न आएं इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा लेकिन यदि कोई मेले के सुचारू संचालन में बाधा, गड़बड़ी या हस्तक्षेप पैदा करने का प्रयास करता है अथवा इसके अलावा, तेजी से विकसित हो रही तकनीक के इस युग में, ड्रोन जैसे मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) मेले में प्रयोग करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अशांति और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को छोड़कर मेला परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2025 परिसर को ड्रोन जैसे यूएवी (वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों/सीआईडी को छोड़कर) के लिए नो फ्लाई जोन के रूप में मेला संचालन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आधार फरीदाबाद एतद्द्वारा 07 फरवरी से 23 फरवरी तक मेला परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा और ड्रोन (वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों/सीआईडी को छोड़कर) जैसे यूएवी के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है।

यह आदेश मेले के दौरान ड्यूटी के लिए नियुक्त पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। स्थिति की आवश्यकता को देखते हुए, जो आकस्मिक हो गई है, आदेश पारित किया गया है और आम जनता को संबोधित किया गया है। यह आदेश 07 फरवरी से 23 फरवरी तक मेला समापन तक लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत दण्ड का पात्र होगा।

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