हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव : नामांकन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना का आज होगा प्रकाशन
फरीदाबाद। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव, न्यायमूर्ति एचएस भल्ला द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रदेश भर में बने सभी 40 वार्डों के प्रथम आम चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डीसी ने बताया कि आम चुनाव 19 जनवरी 2025 को होंगे।
डीसी ने बताया कि नामांकन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना का प्रकाशन बुधवार, 18 दिसंबर 2024 को होगा। इसके बाद 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक नामांकन भरे जाएंगे। तत्पश्चात 30 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच और छटंनी की जाएगी। इसी प्रकार रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में संशोधन के लिए डीसी को आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 की है। डीसी द्वारा संशोधन आवेदन पर निर्णय 01 जनवरी 2025 को दोपहर 03 बजे तक लिया जाएगा।
वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन 01 जनवरी 2025 को किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 02 जनवरी 2025 तक उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं और फिर उसी दिन चुनाव चिह्न दोपहर 03 बजे के बाद आवंटित किए जाएंगे। अगर आवश्यक हुआ तो 19 जनवरी 2025 को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव सुबह 8 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक करवाए जाएंगे। मतदान पूरा होने के तुरंत बाद बूथ पर ही मतगणना करवा दी जाएगी।
डीसी ने बताया कि नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन की अंतिम तिथि से पहले निर्वाचन अधिकारी के पास पांच हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा तथा मतदान मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके चुनाव कराया जाएगा।
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चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न के लिए गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीक चिह्नों में से तीन को वरीयता क्रम में भरना होगा। संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ सकेंगे।
कौन लड़ सकेगा चुनाव :
न्यूनतम 25 साल तक के अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे। कोई व्यक्ति गुरुमुखी पढ़ने में सक्षम माना जाएगा, यदि वह गुरुमुखी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने में सक्षम है; और गुरुमुखी लिखने में सक्षम माना जाएगा, यदि वह समिति के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र गुरुमुखी में अपनी हस्तलिपि में भरता है। बशर्ते कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई उम्मीदवार गुरुमुखी पढ़ने और लिखने में सक्षम है या नहीं, तो प्रश्न का निर्णय निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
कौन नहीं लड़ सकेगा चुनाव :
गुरुद्वारे का वेतन भोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों तथा तथा हलाल मांस का सेवन करने वाले, मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित और नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी व्यक्ति, गुरमुखी लिपि में पंजाबी पढ़ने या लिखने में असमर्थ है चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।