निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने पर होगी कड़ी कार्यवाही : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

- जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव के संबंध में समीक्षा बैठक की

फरीदाबाद, 29 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश  विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना न की जाए। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विभिन्न  राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों  के साथ विधानसभा के चुनाव संबंधित समीक्षा बैठक की।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों से आदर्श आचार चुनाव संहिता का दृढ़ता से पालना करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की अवमानना न करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्फलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें। वहीं सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें।

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवाकर चुनाव प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मॉनिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहाकि बिना प्रशासन की अनुमति के पोस्टर या बैनर न बनवाएं और न ही लगवाएं ऐसा करना आदर्श आचार संहिता की अवमानना माना जाएगा और कानूनी रूप से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में सीटीएम अंकित कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा, बीजेपी से अश्विनी गुलाटी, जेजेपी से प्रेम सिंह धनकड़, बीएसपी से उपकार सिंह, आईएनएलडी से आर.एस रौतेला सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद थे।

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