एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बन सकेंगे मतदाता, जारी हुआ विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम: अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा
- अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के हुई बैठक
फरीदाबाद, 01 अगस्त। अतिरिक्त उपयुक्त डॉ आनंद शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा के मद्देनज़र एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने सभी एईआरओ एवं बीएलओ को हर एक योग्य व्यक्ति जोकि मतदाता सूची में शामिल हो सकता है, का वोटर कार्ड बनाने के निर्देश दिए। सभी बीएलओ घर-घर जाकर सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत होने से न रह जाए।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा आज वीरवार को सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार में भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों, एईआरओ और बीएलओ के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर जिला में चलें वाले विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में स्वीप गतिविधियाँ निरंतर आयोजित कर उनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नगरी होने के चलए जिला फरीदाबाद में कुछ प्रवासी लम्बे समय से इस शहर में रह रहे हैं। उन लोगों का भी वोटर कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है। इसलिए ऐसे प्रवासी लोगों का उनके गृह जिले की मतदाता सूची में से नाम हटवाना भी सुनिश्चित करें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान के तहत बीएलओ का सहयोग करते हुए सही जानकारी उपलब्ध करवाकर उनका सहयोग करते हुए सत्यापन का कार्य करवाएं। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फार्म भरकर संबंधित बीएलओ को दे सकते हैं ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा वेरिफिकेशन करते उपरांत मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता स्वयं भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर तो अंकित नहीं है। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए जिला में बूथों की रेशनलाइजेशन करके उनकी संख्या बढ़ाई गयी जिससे अब जिला में 1650 बूथ हो गए है। जिससे मतदान के दौरान लगने वाले लम्बी कतारों से निजात मिलेगी।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार, जिला परिषद सीईओ सतबीर मान, एसडीएम सिखा आंतिल, एचएसवीपी एस्टेट ऑफिसर सिद्धार्थ दहिया, तहसीलदार नेहा सहारण सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा बीएलओ मौजूद रहे।