किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी मुहैया करा रही है सरकार : उपायुक्त विक्रम सिंह
- फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान
फरीदाबाद, 20 जुलाई। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में वर्ष 2024-25 के फसल अवशेष प्रबंधन, आरकेवीवाई योजना के घटक (Component of RKVY Scheme) के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर व्यक्तिगत किसानों को सुपरसीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान देने हेतू ऑनलाईन आवेदन www.agriharyana.gov.in पर दिनांक 04 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं।
केवल वही किसान योग्य होंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रबी सीजन एवं खरीफ 2024 के दौरान पंजीकरण किया हो। एक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए हरियाणा राज्य मे पंजीकृत वैद्य आर सी होनी चाहिए। किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ ना लिया हो। किसान द्वारा पोर्टल पर पैनकार्ड, वैद्य आरसी, बैंक खाता संख्या आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड के साथ जो एम.एफ.एम.बी. में दर्ज हों, शपथ पत्र जिसमें किसान द्वारा सत्यापित किया गया हो पिछले तीन सालों में कोई अनुदान नहीं लिया है तथा फसल अवशेष न जलाने की शपथ लेनी होगी।
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग उप निदेशक डॉ. बाबुलाल ने बताया कि आवेदक किसानों की वरियता सूची ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी डीएलईसी (DLEC) द्वारा जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियन्ता, कार्यालय फरीदाबाद में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता / डीलर जिसकी वैद्य टेस्ट रिर्पोट हो, उसे चुन सकता है।
किसान को ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद रि-वेरिफिकेशन के उपरान्त जारी करने का प्रावधान रखा गया है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं।