सहायक चुनाव आयुक्त ने वीसी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
- फोटोयुक्त मतदाता सूची का सत्यापन कार्य तत्परता के साथ करें शुरू: अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा - बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन - 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता बनवा सकेंगे वोट\ - दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना है कानूनी अपराध
फरीदाबाद, 26 जून। हरियाणा की सहायक चुनाव आयुक्त हेमा शर्मा ने आज बुधवार को दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची का सत्यापन कार्य तत्परता के साथ शुरू करें।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता वोट बनवा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है।
अतिरिक्त उपायुक्त कम जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ आनन्द शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए ‘फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन’ का कार्यक्रम जारी किया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गत 25 जून 2024 से आगामी 04 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी 05 जुलाई 2024 से 18 जुलाई 2024 तक मतदान केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने जिला के मतदाताओं से आह्वान किया कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और उनका सहयोग करें। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना निर्धारित फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने बताया कि आगामी 27 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। 27 जुलाई से 09 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। 27 व 28 जुलाई 2024 और 03 व 04 अगस्त 2024 को बीएलओ द्वारा स्पेशल कैम्प आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम गैर कानूनी
एडीसी ने बताया कि बीएलओ द्वारा वेरिफिकेशन के बाद दोहरे नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर अंकित न हो। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है। इस संबंध में बीएलओ को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
नए वोट बनाने का कार्य होगा शुरू : सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आनन्द शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 27 जुलाई शनिवार व 28 जुलाई रविवार तथा 3 अगस्त शनिवार व 4 अगस्त रविवार को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म-6 भरवाने का कार्य करेंगे। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है जिसके तहत 01 जुलाई 2024 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नई वोट बनाने का कार्य किया जाएगा।
ये अधिकारी रहे वीसी में मौजूद:-
बैठक में सीईओ जिला परिषद सतबीर मान, एसडीएम फरीदाबाद शिखा अन्तिल, एसडीएम बड़खल अमित मान, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, सीटीम अंकित कुमार, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।