चुनाव उपरांत आवेदन करने पर ईवीएम की जांच करवाना एक सामान्य प्रक्रिया: उपायुक्त विक्रम सिंह
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग 1 जून के दिशा-निर्देशानुसार करवाई जाएगी ईवीएम की जांच - चुनाव में दूसरे अथवा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी दे सकते हैं ईवीएम की पुर्नजांच के लिए आवेदन - फरीदाबाद लोकसभा सीट के एक प्रत्याशी के आवेदन पर ईवीएम जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कार्रवाई अमल में लाई गई
फरीदाबाद, 23 जून। चुनाव आयोग के ईवीएम की जांच के निर्देश को लेकर प्रचारित भ्रामक खबरों पर पूर्ण रूप से विराम लगाते हुए उपायुक्त विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। अत: गड़बड़ी वाली खबरों व अफवाहों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग ने 1 जून को निर्देश जारी किये, जिसके अंतर्गत चुनाव उपरांत आवेदन किये जाने पर ईवीएम की पुर्नजांच की व्यवस्था दी है। चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाला प्रत्याशी ईवीएम की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकता है।
फरीदाबाद के भी एक लोकसभा प्रत्याशी ने ईवीएम की पुर्नजांच के लिए आवेदन किया है, जिसके अंतर्गत ईवीएम की पुर्नजांच की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके लिए भेल के इंजीनियर आयेंगे और ईवीएम की जांच करवायेंगे। भारत में आठ लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम की पुर्नजांच करवाई जाएगी, जिनमें हरियाणा राज्य के फरीदाबाद तथा करनाल लोकसभा क्षेत्र भी शामिल हैं।
उपायुक्त ने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से सामान्य है। इसका किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी रूपी भ्रामक खबरों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की भ्रामक खबरों का प्रचार-प्रसार भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की खबरों का पूर्णतया खंडन करते हुए कहा कि यह रूटिन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।