जिला फरीदाबाद कि राजस्व सीमा के भीतर ड्रोन या कोई भी कम-उड़ान वाली वस्तु उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध: जिलाधीश विक्रम सिंह
![Complete ban on flying drones or any low-flying object within the revenue limits of district Faridabad: District Magistrate Vikram Singh](/wp-content/uploads/2024/05/8-5-780x470.jpg)
फरीदाबाद, 24 मई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में कानून और व्यवस्था की समस्याओं, सुरक्षा खतरों और असामाजिक तत्वों और अन्य लोगों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए ड्रोन और कम-उड़ान वाली वस्तुओं आदि को उड़ाने पर तत्काल प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला फरीदाबाद की राजस्व सीमा के भीतर दिनांक 24.05.2024 (12:01 पूर्वाह्न) से 26.05.2024 (रात्रि 11:59 बजे तक) यानी 3 दिन की अवधि तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि यदि पुलिस कर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी/एजेंसियां पूरी तरह से अपने आधिकारिक कर्तव्यों के सिलसिले में ड्रोन का उपयोग करते हैं, तो वे शर्तों के साथ ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस कर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी अपनी सेवा वर्दी में हैं तथा वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में ड्रोन का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने वाले अपने पहचान पत्र और प्राधिकरण कार्ड को साथ रखते हैं। यह छूट उपर्युक्त कर्मियों पर तभी लागू होती है जब वे आधिकारिक ड्यूटी पर हों। कुछ सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का उपयोग करना, जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद की पूर्व अनुमति लिखित रूप में प्राप्त की गई है, इन सामाजिक कार्यक्रमों में रिंग समारोह, प्री-वेडिंग फोटोशूट, शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे राजनीतिक रैलियां आदि शामिल हो सकते हैं।
जिलाधीश ने बताया कि इस आदेश की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए, इसे एक पक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है तथा इन आदेशों का कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।