लोक सभा चुनाव में लाउडस्पीकरों का सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच किया जाए उपयोग : जिलाधीश विक्रम सिंह
- कहा, आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी
फरीदाबाद, 20 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट आईएएस विक्रम सिंह ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसरण में और चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि जिला फरीदाबाद में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों का ध्यान निर्देशित और आकर्षित करना है।
भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर 18 वीं लोकसभा चुनाव प्रचार के लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में चुनाव अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। लेकिन साथ ही समय में और सार्वजनिक स्थानों पर बहुत अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग किया जाता है। जिसका प्रभाव शांति और शांति को भंग करने और आम जनता को परेशान करने का होता है। बीमारों और विशेष रूप से छात्र समुदाय को अनुमति नहीं दी जा सकती।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने इस मामले के आदर्श आचार संहिता के संबंध में ईसीआई के सभी निर्देशों पर विचार करने के बाद जिला में लाउडस्पीकरों के उपयोग को निम्नानुसार सख्ती से विनियमित किया जाएगा।
लाउडस्पीकर पर निर्वाचन आयोग की हिदायतें:-
जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या कोई ध्वनि एम्पलीफायर, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगा हो, या चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठक के लिए उपयोग की जाने वाली स्थिर स्थिति में, रात में 10.00 बजे के बाद उपयोग नहीं किया जाएगा। वहीं सुबह 06.00 बजे सभी लाउडस्पीकरों का उपयोग चाहे सामान्य प्रचार के लिए किया जाए। सार्वजनिक बैठक के लिए या जुलूस के लिए और चाहे चलते वाहनों पर किया जाए या अन्यथा, सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच उपयोग किया जाएगा।
प्रशासन से लेनी होगी इजाजत:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि ट्रक, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ी पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने वाले सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और किसी भी अन्य व्यक्ति को उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या सूचित करनी होगी। उपयोग करने की अनुमति देने वाले अधिकारी लाउडस्पीकर और वाहनों के ऐसे पंजीकरण पहचान नंबर संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए परमिट पर दर्ज किए जाएंगे।सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और यहां तक कि अन्य व्यक्ति भी चलते वाहन पर या किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें सूचित करना होगा।
इसके अलावा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ और उपायुक्त-सह-जिला को चुनाव अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उन लाउडस्पीकरों में से किसी का उपयोग करने से पहले उनके द्वारा प्राप्त की गई पूरी जानकारी लिखित में देनी होगी। मोबाइल लाउडस्पीकर के मामले में, वाहनों का पंजीकरण पहचान नंबर भी उन्हें आरओ फरीदाबाद पीसी और सहायक के पास पंजीकृत होना चाहिए। वहीं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी से लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिट देने वाले प्राधिकारी और पुलिस प्राधिकारी सख्ती से यह लागू करेंगे। इन सभी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा और सभी लाउडस्पीकरों का उपयोग ऊपर निर्धारित समय से परे किया जाए। किसी भी वाहन का उपयोग न किया जाए। यदि उक्त लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर और उसके साथ लगे सभी उपकरणों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।
इसके बाद कोई लाउडस्पीकर नहीं बजेगा:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि फरीदाबाद जिला के किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान और मतदान समाप्ति के बाद भी किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। चुनाव संपन्न होने और परिणाम घोषित होने तक उचित कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पर कोई ढिलाई इसके सख्त कार्यान्वयन में किसी भी प्राधिकारी का हिस्सा कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।