प्ले स्कूलों ने किया पंजीकरण करवाना शुरू : डीसी विक्रम सिंह
कहा, सरकार के पास प्ले स्कूलों की पंजीकरण अनिवार्य
फरीदाबाद, 29 दिसम्बर। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्ले स्कूलों ने पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। डीसी विक्रम सिंह ने कहा सरकार के पास प्ले स्कूलों की पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। जिला फरीदाबाद में चल रहे निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करने की श्रृंखला में दो प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण नम्बर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मंजू श्योराण व परियोजना अधिकारी सुशीला सिंह और विकल ने विभाग की और से जिले में निजी/प्राइवेट प्ले स्कूल, संस्कार भारती व छत्रपति स्कूल को पंजीकरण सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जिला महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी डॉ. मंजू श्योराण ने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
यहां पर करें आवेदन:-
उन्होंने आगे बताया कि प्ले स्कूल संचालको को गाइडलाइन के अनुसार आवेदन दूसरा तल लेबर कोर्ट सेक्टर-12 में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में किया जा सकता है | आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जो wcdharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं। वहीं कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य है।
प्ले स्कूलों के लिए यह हिदायत जरूरी:-
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कोर्डिनेटर विकल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्ले स्कूल को कक्षा में 20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयरटेकर रखना जरुरी है। स्कूल में विश्राम कक्ष, लड़के व लडकियों के लिए चाइल्ड र्फ़ेडली शौचालय जरुरी है। उन्होंने आगे बताया कि खेलकूद गातिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड व सीसीटीवी कैमरा होना भी अनिवार्य है।
निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं:-
जिला कोर्डिनेटर विकल ने बताया कि वर्तमान समय में विभाग द्वारा निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जा रही है। सभी निजी प्ले स्कूलों द्वारा पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना आवश्यक हैं।
यहां पर करें आवेदन:-
उन्होंने आगे बताया कि प्ले स्कूल संचालको को गाइडलाइन के अनुसार आवेदन दूसरा तल लेबर कोर्ट सेक्टर-12 में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में किया जा सकता है | आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जो wcdharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं। वहीं कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य है।
प्ले स्कूलों के लिए यह हिदायत जरूरी:-
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कोर्डिनेटर विकल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्ले स्कूल को कक्षा में 20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयरटेकर रखना जरुरी है। स्कूल में विश्राम कक्ष, लड़के व लडकियों के लिए चाइल्ड र्फ़ेडली शौचालय जरुरी है। उन्होंने आगे बताया कि खेलकूद गातिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड व सीसीटीवी कैमरा होना भी अनिवार्य है।
निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं:-
जिला कोर्डिनेटर विकल ने बताया कि वर्तमान समय में विभाग द्वारा निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जा रही है। सभी निजी प्ले स्कूलों द्वारा पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना आवश्यक हैं।