ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक: जिलाधीश विक्रम सिंह
कहा, भारी वायु/ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है
फरीदाबाद, 09 नवम्बर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला की सीमा के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि इससे भारी वायु/ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है। इसलिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विक्रम सिंह, (आईएएस), जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक मैग नियम और जिला मजिस्ट्रेट, के रूप में अन्य सक्षम शक्तियां इसके द्वारा संयुक्त पटाखों की लारिस की श्रृंखला के पटाखे और केवल ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाई गई हैं।
पटाखे फोङने रोक कब तक रहेगी जारी:
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर यह रोक 01-11-2023 से 31-01-2024 की अवधि के लिए लगाई गई है। जिला की सीमा के भीतर पटाखों के अलावा आतिशबाजी में बेरियम लवण पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे भारी वायु/ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है।
ग्रीन पटाखों की छूट इस प्रकार होगी:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि दिवाली के दिन या गुरुपर्व आदि जैसे किसी अन्य त्योहार पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात यानी 12:00 बजे रात से सुबह 11:55 बजे तक भी ऐसी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और जिला में ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2021 एवं एनजीटी के आर्डर की होगी सख्ती से अनुपालन
जिलाधीश ने आगे कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2021 एवं एनजीटी के आर्डर की सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
इन अधिकारियो को दिए दिशा निर्देश:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फ़रीदाबाद/बल्लबगढ़ को निर्देश दिए है कि वे नियमित रूप से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करें और माननीय शीर्ष न्यायालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/व्यक्तियों को इसके लिए पूर्ण सहयोग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
वहीं पुलिस आयुक्त विभाग, आयुक्त नगर निगम, फ़रीदाबाद के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/बीडीपीओ, डीएसपी, ई.ओ./सचिव, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारी इस आदेश को तुरंत लागू करेंगे। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करें और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश के कार्यालय में जमा करें।
उल्लंघना करने पर यह होगी सख्त कानूनी कार्रवाई:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि इन आदेश का अनुपालन न करने/उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की प्रासंगिक धारा के अनुसार सख्त प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आपकों बता दें, ट्रिब्यूनल ऑन इट्स मोशन बनाम पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य है, जिसके तहत माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल/ NGT ने कोविड/ COVID-19 के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। एनसीआर और देश के सभी शहरों/कस्बों में महामारी, जहां परिवेशीय वायु गुणवत्ता खराब और उससे ऊपर की श्रेणी में है, उन शहरों/कस्बों में पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या केवल ग्रीन पटाखों तक ही सीमित है। वहां भी 2 घंटे से अधिक की अवधि के लिए और केवल किसी निर्दिष्ट त्योहार या अनुमत अवसरों के उत्सव के लिए छूट दी गई है।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के 2019 और 2021 में जारी निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि आतिशबाजी में नाइट्रेट होता है। जबकि, उपरोक्त उल्लिखित आदेश को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि “इस स्तर पर बेरियम नाइट्रेट के उपयोग की अनुमति केवल इसलिए दी गई है, क्योंकि यह संकेत दिया गया है कि समग्र रूप से इसका फॉर्मूलेशन 30 प्रतिशत कम प्रदूषणकारी होगा, वास्तव में यह प्रतिगामी होगा। जनहित में ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों (सीरीज क्रैकर्स या लारिस) और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है।
क्यों जरूरी है प्रतिबंध लगाना:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि सर्दियों के दौरान, विशेष रूप से अक्टूबर से जनवरी के महीनों में बढ़ता प्रदूषण, एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है, विशेष रूप से पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम) के उच्च स्तर के संबंध में, जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) मानकों से अधिक है। वहीं, वायु प्रदूषण से संबंधित कई विशेषज्ञों की टिप्पणियां और अन्य रिपोर्ट आई हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इस समय अवधि के दौरान, हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है।यह भी देखा गया है कि सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं से हरियाणा राज्य में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जबकि, यह एक अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है कि उच्च वायु प्रदूषण गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विशेष रूप से आबादी के कमजोर वर्गों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही श्वसन संबंधी बीमारियों वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। वहीं हृदय रोग आदि भी इसमें शामिल हैं।
पटाखे फोड़ने से होने वाला उत्सर्जन हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ:-
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि विभिन्न आयोजनों के बीच, दिवाली और अन्य त्योहारों जैसे गुरुपर्व, क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या आदि के दौरान पटाखे फोड़ने से होने वाला उत्सर्जन न केवल हवा में धातु के कण, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, हानिकारक रसायन और हानिकारक गैसें छोड़ता है, बल्कि हवा में कणों को भी बढ़ाता है ( परिवेशी वायु में PM2.5 और PM10) की सांद्रता पूरे हरियाणा में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि में योगदान करती है। जबकि, पटाखे फोड़ने और वायु प्रदूषण बढ़ाने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा बार-बार उठाया गया है।