जिलाधीश विक्रम सिंह ने 4 विदेशी नागरिकों को दिए भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र
फरीदाबाद, 04 सितम्बर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने आज सोमवार को 4 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। डीएम विक्रम सिंह ने बताया कि नागरिकता लेने वालों में अफगानिस्तान से 1992 में भारत आए 42 वर्षीय रवीन खत्री, पाकिस्तान से आयी 53 वर्षीय राधन बाई, 50 वर्षीय प्रेम लाल तथा 25 वर्षीय शालू शामिल हैं।
जिलाधीश ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को प्रदान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता प्रदान की गयी है।
देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान प्रांत के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीशों को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद के जिलाधीश भी शामिल है।