कावङियो की सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू: जिलाधीश विक्रम सिंह
कहा - पुलिस विभाग से अनापति प्रमाण पत्र और उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) से अनुमति लेकर ही शिविर लगाए
फरीदाबाद, 06 जुलाई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने गत 04 जुलाई से 16 जुलाई -2023 तक कावङियो की सुरक्षा और जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।
वहीं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व अन्य सभी सम्बंधित विभाग इन आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जो शिव भक्त हरिद्वार या ऋषिकेश से कावङ में गंगा जल लेकर गंतव्य स्थलो पर पहुंच कर शिवालयों पर अर्पित करने के लिए कावङियो के लिए विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने जारी किए गए आदेशों के अनुसार मुख्य मार्गों पर धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा जो शिविर लगाए गए हैं। वह सङक से 200 फूट की दूरी पर पुलिस विभाग से अनापति लेकर सम्बंधित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) की लिखित मंजूरी शिविर स्थापित करें।