डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के लिए करें 10 फरवरी तक आवेदन: डीसी विक्रम सिंह
फरीदाबाद। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू व टपरीवास जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिसके चलते डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वित्त वर्ष 01-12 2022 से 31-01-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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जिला कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए 10 फरवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से अधिक न हो। इस योजना के तहत लाभार्थी https://saralharyana.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि अनुसूचित जाति के दसवीं पास आवेदक को शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ₹8000 रूपये की धनराशि, 12वीं पास विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8 से ₹10000 रूपये की धनराशि, ग्रेजुएट विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र में 65 परसेंट और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 9000 से ₹12000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग ए के आवेदकों के लिए 10वीं पास को शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक वाले को ₹8000 रूपये की धनराशि, पिछड़ा वर्ग बी को दसवीं पास को शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ₹8000 रूपये की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के दसवीं पास को शहर 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ₹8000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। आवेदक को बीआर अंबेडकर योजना के लिए विद्यार्थी द्वारा पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो का जाति प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी व आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड तथा माता-पिता और अभिभावक की ₹400000 रूपये की धनराशि से कम आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार कार्यालय कमरा नंबर 408 व 409 चौथी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर 12 में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन को पूर्ण रूप से भरे अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।