टीसीएस के खिलाफ वारंट जारी

ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ / फरीदाबाद : माननीय न्यायालय ने आदेशों की अवहेलना के चलते ताराचंद सलूजा एण्ड संस के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। जिसमें 2000 रुपए जुर्माने के साथ 24 जुलाई, 2019 तक जमानती वारंट जारी किए गए हैं। दरअसल, सुभाष दीवान पुत्र श्री बंशीधर दीवान ने एक मारुति वैन तारा चंद सलूजा एंड संस से खरीदी थी, जो कुछ दिनों बाद ही खराब हो गई। जिसके चलते सुभाष दीवान ने कंज्यूमर कोर्ट में तारा चंद सलूजा एंड संस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जिसमें माननीय अदालत में 15 दिन के अंदर हरियाणा रोडवेज द्वारा जांच करने के बाद मारुति वैन सुभाष दीवान को वापिस लौटाने के आदेश जारी किए। इसके बाद सुभाष दीवान ने ताराचंद सलूजा एंड संस के खिलाफ एक एग्जीक्यूशन पिटिशन न्यायालय में दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने तारा चंद सलूजा एंड संस को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया। परंतु, तारा चंद सलूजा एंड संस कोर्ट का नोटिस मिलने के बावजूद भी कोर्ट में पेश ना हुए, जिस कारण कोर्ट ने तारा चंद सलूजा एंड संस के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।